जानिये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 – Citizenship Amendment Bill in Hindi

Citizenship Amendment Bill in Hindi

8 जनवरी 2019 को लोक सभा में नया सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास किया गया. कई लोगों को अभी तक पता नहीं चल पाया कि आखिर ये बिल क्या है और इसीलिए हम आपके लिए Citizenship amendment bill in hindi की ये पोस्ट ले कर आये है ताकि आपको इस मुद्दे पर अच्छे से जानकारी हो सके.

 

जानिये Citizenship Amendment Bill in Hindi?

 

सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 के मुताबिक भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुसलमानी लोग भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते है. अगर हम आसान शब्दों में बात करे तो मुसलमानो को छोड़ कर किसी भी अन्य धर्म जैसे हिन्दू, सिख, ईसाई या जैनी भारत की नागरिकता लेने के लिए याचिका डाल सकता है बशर्ते कि वो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफ़ग़ानिस्तान का नागरिक होना चाहिए.

 

ग्रह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मुस्लिम देशो में गैर मुसलमानो की स्थिति काफी खराब है इसलिए अगर वो अपने देश में खुश नहीं है तो भारत की नागरिकता लेने के लिए याचिका डाल सकते है.

 

हालांकि विपक्षी दल ने इस बिल की जम कर निंदा की. इस बिल की सबसे ज़्यादा निंदा असम और उत्तर-पूर्वी इलाको में हुई. अब देखना ये है कि इस बिल के पास होने के बाद देश में क्या बदलाव होता है.

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