मार्शल लॉ क्या है, कब लागू हुआ था? Martial Law in Hindi Information

What is Martial Law in Hindi?

कई बार देश या किसी क्षेत्र में ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जो सरकार के नियंत्रण के बाहर होती है, उन परिस्थितियों से निपटने के लिए एक कानून बनाया गया है जिसे कि मार्शल लॉ कहते है. तो आईये जानते है martial law meaning in hindi.

Martial Law in Hindi

जब भी देश या देश के किसी क्षेत्र में दंगा फसाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और सरकार के नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो देश की सरकार मार्शल लॉ कानून घोषित कर देती है. इस कानून के तहत सरकार देश की सेना (आर्मी) को पूरा नियंत्रण दे देती है ताकि वह देश या दंगे फसाद वाले क्षेत्र पर पूरी तरफ शांति बना दे. इस कानून को सैनिक एक्ट या Army Act भी कहा जाता है. जब भी किसी देश या क्षेत्र में आर्मी एक्ट लागू हो जाता है तो देश की आर्मी वहा की न्याय व्यवस्था अपने हाथो में ले लेती है. स तरह उस क्षेत्र में नागरिक सरकार का कानून ख़त्म हो जाता है और सिर्फ आर्मी का कानून चलता है. ये तो था Martial Law in Hindi के बारे में जानकारी. अब जानते है की भारत में कब मार्शल लॉ घोषित हुआ था.

 

Martial Law in India 1919 in Hindi

 

भारत में मार्शल लॉ 1919 में अँगरेज़ हुकूमत के दौरान लागू हुआ था. आप सब को पता होगा कि 1919 में जल्लिआंवाला काण्ड हुआ था. उस वक़्त ब्रिटिश सरकार ने भारत में एक कानून लागू किया था जिसके तहत कही भी 4 व्यक्तियों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं घूम सकते. लेकिन भारतीयों को अंग्रेज़ो के ये कानून अच्छा नहीं लगा और इसके विरोध में वे 13 अप्रैल 1919 को जल्लिआंवाला बाघ में इकठ्ठा हुए थे. वहां करीबन 10,000 हिंदुस्तानी इकठ्ठा हुए थे. ये बात अमृतसर के अँगरेज़ जेलर माइकल ओ डॉयर ( Michael O’Dwyer ) को पसंद नहीं आयी और उसने वहां मुजूद लोगों पर गोलियां चलवा दी. उस वक़्त 370 से ज़्यादा लोग मारे गए थे जिनमे बूढ़े और बच्चे भी शामिल थे. हिन्दुस्तानियो ने इस हत्याकांड के लिए जगह जगह विरोध करने शुरू कर दिए और तब शांति बनाये रखने के लिए अंग्रज़ सरकार ने देश में मार्शल लॉ घोषित किया था. हालांकि उसके बाद भारत में कभी मार्शल लॉ लागू नहीं हुआ.

Martial Law in Hindi

ये ज़रूरी नहीं कि मार्शल लॉ दंगे फसाद या ग्रह युद्ध के समय ही लगाया जाए. कई बार किसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए भी देश में आर्मी एक्ट लागू किया जाता है.

 

Martial Law in Hindi Under Indian Constitution

 

जब भी किसी देश या क्षेत्र में मार्शल लॉ घोषित होता है तो सेना के पास कुछ अधिकार होते जिनका वे उपयोग कर उस जगह शांति बनाये रखते है, तो आईये जानते है कि भारतीय सविधान के तहत क्या अधिकार है आर्मी के पास अगर मार्शल लॉ लागू हो जाए:

·          जब भी कही मार्शल लॉ लागु होता है वह 3 – 4 लोगों से ज़्यादा लोग इकठ्ठा नहीं घूम सकते. लोगों को किसी प्रकार का भाषण या आंदोलन करने का हक़ नहीं होता.

 

·          प्रभावित जगह पर आर्मी कर्फ्यू भी लगा सकती है और इसका उल्लंघन करने वाले को सजा दी जा सकती है.

 

·          सेना शक के बिनाह पर दंगे फसाद फैलाने वाले शख्स को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और परिस्थिति पर नियंत्रण पाने के बाद उसे वार्निंग दे कर छोड़ भी सकती है.

 

·          मार्शल लॉ के तहत सेना को ये भी अधिकार होता है कि अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा दंगे फसाद करता हो या आर्मी एक्ट का बार बार उल्लंघन करता हो, उसे सेना गोली भी मार सकती है.

Martial Law in Hindi

हालांकि मार्शल लॉ की वजह से देश के लोकतंत्र को काफी क्षति पहुँचती है लेकिन ऐसे कई देश है जिन्होंने कभी ना कभी मार्शल लॉ लागू किया था. ऐसे ही कुछ देश है जैसे सीरिया, पोलैंड, साउथ कोरिया, इजराइल, ईरान, चीन, कनाडा, इंडोनेशिया आदि.   

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1 Response

  1. pooja tiwari says:

    मार्शल लाँ के आपकी जनकारी बहुत अच्छी है.

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